जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वह रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफीसर डॉ. रामकुमार हूंका को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन के दावे का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं. जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने कार्रवाई के लिए आयुक्त को तीन माह की मोहलत दी है.
डॉ. हूंका की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि 2 मई 2023 को 79 वर्ष की आयु पूरी होने पर वें 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने के हकदार थे. इसके बाद भी भुगतान को लेकर कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई.
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह व शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजय ओझा ने पक्ष रखा. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मामले का निराकरण करते हुए आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिये है.