जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़े अवमानना मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. इसके लिए 25 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है.
यह अवमानना का मामला कृष्ण कुमार वर्मा की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से कहा गया कि न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन नहीं किये जाने पर यह मामला दायर किया गया है. दरअसल अवमानना याचिकाकर्ता 10 फरवरी 2023 को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था. सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ मिलने थे, वे नहीं किए गए.
इतना ही नहीं एक याचिका अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती और दूसरी सेवानिवृत्ति लाभ न दिए जाने को लेकर दायर कर दी गई थी, पहली याचिका अब भी लंबित है.
जबकि दूसरी याचिका पर अंतरिम निर्देश दिया गया था कि 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बाद में कोर्ट ने अंतिम आदेश दिया कि यदि कोई वैधानिक रुकावट न हो तो 60 दिन के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान कर दिए जाएं. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.