नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 26 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी ब्रिटेन के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध और 16 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रक्रिया चड्ढा की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सकती।
इसके बाद अदालत ने चड्ढा की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के लिए उसके खिलाफ ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया।
अदालत ने ईडी द्वारा दायर पूरक अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) की समीक्षा करने के बाद, आरोपी सी.सी.थंपी (यूएई स्थित एनआरआई) और चड्ढा को बुलाने के लिए पर्याप्त आधार पाया।
अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान 5 अक्टूबर, 2020 को लिया गया था।
ईडी ने हाल ही में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों के लिए थम्पी और चड्ढा के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।
ईडी का आरोप है कि भंडारी ने थम्पी और चड्ढा के साथ मिलकर संस्थाओं का एक जाल बनाया, जो भारत के बाहर संपत्ति हासिल करने में शामिल थे।
सम्मन के बावजूद, चड्ढा ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
अप्रैल में, प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में शरण स्वधा एलएलपी की दिल्ली में 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।