नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रमेंट्स (पीपीआई) पर मास्टर दिशा-निर्देशों और मास्टर डायरेक्शन्स- केवाईसी निर्देश, 2016 दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया था।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इकाई द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
यह देखा गया कि इकाई केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
बयान में कहा गया है कि तदनुसार, इकाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
संस्था की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के उपरोक्त आरोप की पुष्टि की गई थी और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया था।
–आईएएनएस
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