नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम मामले में कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड की 90,38,912 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, सीबीआई, रांची द्वारा कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी।
ईडी ने आगे कहा, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 90,38,912 रुपए के वर्तमान मूल्य की कुल सात अचल संपत्तियों को अपराध की आय का उपयोग कर कुर्क किया गया है। जांच में पता चला है कि कौशल्या इन्फ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सड़क विभाग, आरसीडी, सरकार द्वारा दिए गए सड़क कार्य के अनुबंध को निष्पादित करते समय बिटुमेन की खरीद के संबंध में जाली/नकली चालान प्रस्तुत किया। झारखंड के परिणामस्वरूप 1,08,95,583 रुपए की अपराध की आय उत्पन्न हुई।
इससे पहले, ईडी ने मामले में तलाशी ली थी और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के बैंक खातों में पड़े 18,40,939 रुपए नकद जब्त किए थे।
अधिकारी ने कहा, इस मामले में अपराध की शत प्रतिशत आय कुर्क दी गई है। मामले में आगे की जांच चल रही है।
–आईएएनएस
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