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Home राष्ट्रीय

ईडी ने राजमहल सिल्क्स की 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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March 22, 2023
in राष्ट्रीय
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ईडी ने राजमहल सिल्क्स की 1.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

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राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

–आईएएनएस

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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के होसपेट में लौह-अयस्क के अवैध खनन और व्यापार से जुड़े एक मामले में राजमहल सिल्क्स के मैनेजिंग पार्टनर असलम पाशा का 1.10 करोड़ रुपये का एक आवासीय प्लॉट कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा राजमहल सिल्क्स और उसके प्रबंध भागीदार असलम पाशा के खिलाफ आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

राजामहल सिल्क्स, असलम पाशा और 25 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कर्नाटक की एक अदालत के समक्ष सीबीआई और ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा आरोपपत्र दायर किया गया है।

ईडी ने कहा, जांच से पता चला है कि 2009-10 के दौरान राजामहल सिल्क्स और असलम पाशा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ चीन में लौह अयस्क की अवैध खरीद, परिवहन और निर्यात के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल थे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से होसपेट से 1.32 लाख मीट्रिक टन लौह-अयस्क बाहर भेज दिया। कर्नाटक सरकार राज्य के भीतर खदानों और खनिजों पर पूर्ण अधिकार रखती है और इस प्रकार अभियुक्तों ने भुगतान से बचने के लिए राज्य के खजाने को 1.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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