जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित विजय नगर एक्सीडेंट कांड के आरोपित डॉ. संजय पटेल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केस डायरी व प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया.
इससे प्रकट होता है कि आरोपित ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर छह लोगों को टक्कर मारी थी. इससे रविशंकर दुबे व मुन्नी बाई सेन की मृत्यु हो गई थी.
जबकि वैशाली नामदेव, दीपा शुक्ला और मोहित शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. अनेंद्र सिंह नामक घायल इलाज कराकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है.
जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन व आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार दुबे ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की. अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपित ने तीन जनवरी 2025 को काले रंग की कार से कोहराम मचा दिया था.
चूंकि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है अत: जमानत न दी जाए. वहीं आवेदक की ओर से दलील दी गई कि वह नौ जनवरी से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है. उसे हृदय की बीमारी है. 90 प्रतिशत ब्लॉकेज के कारण डाक्टरों से बाईपास सर्जरी की सलाह दी है. लिहाजा, जमानत दी जानी चाहिए. सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी.