कोलकाता, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भेजकर राज्य में बाल विवाह की शिकायतों के संबंध में राज्य के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है।
राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि नोटिस में 1,640 ऐसे मामलों में अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिनके विवरण गायब हैं।
सूत्रों ने कहा कि एनसीपीसीआर ने अपने नोटिस में बताया है कि अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक 17 महीने की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल में बाल विवाह के प्रयास की 6,733 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 4,001 अप्रैल के बीच 12 महीने की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई थीं और शेष अप्रैल 2021 व मार्च 2022 के बीच, अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 2,732 शिकायतें मिलीं।
एनसीपीसीआर नोटिस के अनुसार, अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक 17 महीने की अवधि के दौरान प्राप्त कुल 6,733 शिकायतों में से 5,093 मामलों का समाधान किया गया, जिसका अर्थ है कि बाल विवाह को रोका जा सकता है।
फिर से, 5,093 हल किए गए मामलों में से 2,732 अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच 12 महीने की अवधि के दौरान थे और शेष 2,154 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक शेष पांच महीने की अवधि के दौरान थे।
एनसीपीसीआर के अनुसार, इसका मतलब है कि अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक 17 महीने की अवधि के दौरान 1,640 मामलों की रिपोर्ट गायब हैं, जिनमें से 1,062 अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच 12 महीने की अवधि के दौरान हैं और शेष 578 अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक शेष पांच महीने की अवधि के दौरान हैं।
ऐसे मामलों की स्थिति पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के अलावा, जिनके लिए रिपोर्ट गायब है, एनसीपीसीआर ने राज्य पुलिस महानिदेशक को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और बच्चों के संरक्षण के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया है। यौन अपराध अधिनियम, 2012 ऐसे मामलों में जिनमें रिपोर्ट गायब है।
राज्य सरकार को नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
–आईएएनएस
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