नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने दिसंबर तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है और जनवरी का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को एमसीडी के विभिन्न कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन का भुगतान न करने पर एमसीडी आयुक्त, दिल्ली के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिवों को तलब किया था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने 2020 में नागरिक निकाय के विभिन्न कर्मचारियों को वेतन के भुगतान की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह से निपटते हुए कहा कि उन्हें समय पर भुगतान का आश्वासन देने के बावजूद कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
गुरुवार की दलील को ध्यान में रखते हुए उसी पीठ ने मामले को चार सप्ताह के बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है।
पिछले साल 21 दिसंबर को आप सरकार और एमसीडी ने वादा किया था कि सभी बकाया चार सप्ताह में चुका दिए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया था : यह भी अजीब है कि पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है और वे आमने-सामने हैं। इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त, वित्त सचिव और जीएनसीटीडी के शहरी विकास सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
एमसीडी को पहले उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों में विभाजित किया गया था।
–आईएएनएस
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