जयपुर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी।
जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
–आईएएनएस
एकेजे
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जयपुर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी।
जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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जयपुर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी।
जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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जज रवींद्र कुमार ने जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, ”आरोपी के खिलाफ साजिश में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।
“वह केवल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी था। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।”
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