कोलकाता, 28 फरवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय तथ्य-खोज टीम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हालांकि कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी है।
पहले मामले में न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने केंद्रीय तथ्य-खोज टीम को तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति देते हुए संदेशखाली में केवल उन स्थानों तक आवाजाही सीमित कर दी, जहां धारा 144 लागू नहीं थी।
न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष को संदेशखाली जाने की इजाजत दी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को आदेश दिया कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशन को एक वचन पत्र दें, जिसमें लिखा हो कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी यात्रा से फिर कोई तनाव नहीं हो।
खंडपीठ ने नेता प्रतिपक्ष को निर्देश दिया कि वह संदेशखाली में कोई भड़काऊ बयान नहीं दे सकते। रिपोर्ट के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष गुरुवार को संदेशखाली जाएंगे।
सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस दोनों आदेशों पर अब तक चुप है।
–आईएएनएस
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