नई दिल्ली, 17 जनवरी (आईएएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में प्रमुख संशोधन की घोषणा की।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलसीओ पंजीकरण अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और मंत्रालय स्वयं ही उनका पंजीकरण प्राधिकारी होगा।
बयान में आगे कहा गया कि एलसीओ के लिए आवेदन में दी गई जानकारी जैसे आधार, पैन, सीआईएन और डीआईएन का वेरिफिकेशन होने के बाद रियल टाइम में पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
एलसीओ पंजीकरण अब पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान या रिन्यू किए जाएंगे।
नये दिशा-निर्देशों में एलसीओ पंजीकरण के लिए पंजीकरण या रिन्यू से इनकार करने के खिलाफ अपील का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
इससे पहले एलसीओ पंजीकरण प्रोसेस उस क्षेत्र के स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफलाइन मोड में किया जाता था, जिसमें एलसीओ का कार्यालय स्थित होता था और प्रधान डाकपाल उस एलसीओ के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम कर करता था।
मैन्युअल पंजीकरण प्रक्रिया अधिक समय लेने वाली थी। साथ ही पंजीकरण प्राप्त करने पर परिचालन का एरिया कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित था।
मंत्रालय ने कहा, “पंजीकरण या रिन्यू के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 5,000 रुपये है और पंजीकरण रिन्यू के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले किया जाएगा।”
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा एलसीओ पंजीकरण, प्रमाणपत्र में लिखित अवधि तक वैध रहेगा। अगर एलसीओ का मौजूदा पंजीकरण 90 दिनों से कम समय के लिए वैध है, तो रिन्यू के लिए आवेदन पोर्टल पर तुरंत किया जा सकता है।
सरकार के कहा, एलसीओ पंजीकरण और रिन्यू प्रक्रिया, व्यापार को आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
–आईएएनएस
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