नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
लीनापर उनके पति के साथ 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में आरोप हैं।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले जमानत खारिज किए जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लीनाकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर. बसंत ने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।
लीना5 सितंबर, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में लीनापॉलोज, सह-आरोपी कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
तीनों को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर खुद को यह समझाने में सक्षम नहीं थी कि आरोपी अपराध के दोषी नहीं थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि लीनापॉलोज संगठित अपराध सिंडिकेट में शामिल थीं और यह अविश्वसनीय था कि उसके खाते में इतनी बड़ी मात्रा में पैसे आ रहे थे और वह उन्हें “कर्तव्यनिष्ठ पत्नी” के रूप में स्वीकार कर रही थी।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी के मामलों में कथित तौर पर अपने पति चंद्रशेखर का समर्थन करने के आरोप में अभिनेत्री लीना पॉलोज को गिरफ्तार किया है। आरोप लगाया गया है कि लीना और चंद्रशेखर ने अन्य 14 आरोपियों के साथ मिलकर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और अपराध की आय से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि चंद्रशेखर ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का अधिकारी बताकर अपने पतियों की जमानत कराने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मालविंदर की पत्नी जपना सिंह से कई करोड़ रुपये की ठगी की थी।
कथित ठग को देशभर में कई मामलों में जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।
–आईएएनएस
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