नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
–आईएएनएस
एसकेपी/
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नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया।
मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
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पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
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मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
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पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
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कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
पिछले हफ्ते, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर 27 अप्रैल तक हलफनामा, यदि कोई है तो, दाखिल करने की अनुमति दी है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
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