पणजी, 16 फरवरी (आईएएनएस)। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को उत्तरी जिले में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा, ”पुलिस ने आरोपी के उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजने के लिए किया था।”
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
–आईएएनएस
एफजेड/
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पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा, ”पुलिस ने आरोपी के उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजने के लिए किया था।”
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस उपाधीक्षक जिवबा दलवी ने कहा, ”पुलिस ने आरोपी के उस मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने पीड़िता को अश्लील मैसेज भेजने के लिए किया था।”
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार को भी पुलिस ने जब्त किया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि आरोपी शख्स ने अपने मोबाइल से सबूत मिटा दिए हैं। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 354, 376, 201 और गोवा बाल अधिनियम की धारा 8 (2), पॉक्सो एक्ट की धारा 4,8,12 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।