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Home जबलपुर

चेक बाउंस मामले में सुरेंद्र पटवा को राहत

हाईकोर्ट ने खारिज किया जिला न्यायालय का आदेश

Reporter Desk by Reporter Desk
November 2, 2024
in जबलपुर
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चेक बाउंस मामले में सुरेंद्र पटवा को राहत
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जबलपुर. चेक बाउंस मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की रोक के बावजूद भी जिला न्यायालय द्वारा धारा 138 के तहत कार्यवाही करने के आदेष को चुनौती देते हुए भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेन्द्र कुमार पटवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जिला न्यायालय के आदेष पर निरस्त कर दिया है.

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याचिकाकर्ता विधायक सुरेन्द्र कुमार पटवा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह एक कंपनी के संचालक मंडल में थे. कंपनी के दिवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष पहुंचा था. ट्रिब्यूनल ने जून 2021 को कंपनी के संचालकों के खिलाफ लेनदेन के प्रकरण में सुनवाई कर रोक लगा दी थी. जिसके बाद अनावेदक धर्मेन्द्र वोहरा ने जिला न्यायालय इंदौर के समक्ष धारा 138 के तहत आवेदन दायर किया था.

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उन्होंने एनसीएलटी के आदेष संबंधित न्यायालय के समक्ष पेष किया था. न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले को अपराध मानते हुए सुनवाई के आदेष जारी किए थे. जिसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी. सत्र न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है.

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एकलपीठ ने अपने आदेष में सर्वोच्च न्यायालय के पारित विभिन्न आदेशों को आदेष का हवाला देते हुए कहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का आदेष फर्म व उसके भागीदारों के खिलाफ कार्यवाही को भी कवर करता है. जिसके कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 138 का प्रकरण नहीं चल सकता है. एकलपीठ ने जिला न्यायालय के आदेष को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की है.

Reporter Desk

Tags: चेक बाउंसजबलपुरनेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

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