जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चैक बाउंस के आरोपी यूको बैंक जबलपुर के सहायक मैनेजर राजेंद्र कुमार नागपुरे का दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को छह माह के कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 58 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि भुगतान न किए जाने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
परिवादी लार्डगंज जैन मंदिर के समीप निवास करने वाले संजय कुमार चौधरी की ओर से अधिवक्ता नितिन जैन ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि परिवादी व आरोपी के मध्य पारिवारिक संबंध थे. इसीलिए आर्थिक लेन-देन होता रहता था.
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अप्रैल 2019 में एक लाख की आवश्यक पड़ने पर परिवादी ने उधार दे दिए थे. जब वापस करने की बारी आई तो आरोपी ने चेक जारी किए. चेक बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त राशि होने के आधार पर बाउंस हो गए. इसीलिए परिवाद दायर करना पड़ा. पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई.
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