श्रीनगर, 30 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के अन्य जल निकायों के अलावा डल और नागिन झील में शिकारा नौकाओं के लिए लाइफ सेविंग जैकेट अनिवार्य कर दी है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
सरकार के द्वारा डल और नागिन झील तथा अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खराब मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारणों के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, यह आदेश दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के दिशा-निदेशरें के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत प्रत्येक शिकारा नाव में हर समय कम से कम तीन लाइफ सेविंग जैकेट होनी चाहिए। ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
–आईएएनएस
एफजेड/एएनएम