जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा की अदालत ने मनमानी फीस वसूली मामले के आरोपी जाय स्कूल के संचालक अखिले मेबन को सशर्त जमानत का लाभ दे दिया है.
इसके अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि आरोपी मेबन प्रकरण के अनुसंधान व वितरण में सहयोग करेगा. वह किसी भी तरह साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा. साथ ही इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने समान प्रकृति के मामलों में आरोपियों को पहले ही जमानत दे दी है.
जबकि अन्य समान प्रकृति के प्रकरणों में हाईकोर्ट स्थनादेश पारित कर चुका है. अपराध की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए मेबन को जमानत दी जाती है.
मझौली: मनमानी की 108 एंबुलेंस सेवा
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुशील सोनी ने जमानत अर्जी का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि मामला छात्रों व अभिभावकों को आर्थिक नुकसान पहुंचा हैए अत आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिये. पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान की.