हैदराबाद, 21 मार्च (आईएएनएस)। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करे।
अदालत ने यह निर्देश कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा मामले की सीबीआई जांच के निर्देश की मांग वाली याचिकाओं के दौरान दिया।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि इस मामले में उचित जांच नहीं की जा रही है, अदालत ने सरकार से तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही जांच की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने को कहा।
हाईकोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और सुनवाई 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।
इससे पहले महाधिवक्ता बी.एस. प्रसाद ने अदालत से कहा कि जांच उचित तरीके से की जा रही है।
याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा है कि केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तथ्य यह है कि एसआईटी ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य के मंत्री के.टी. रामाराव के निजी सहायक तिरुपति की भूमिका की जांच की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के संज्ञान में लाया कि हालांकि जांच प्रारंभिक चरण में है, मंत्री ने कहा कि पेपर लीक में केवल दो व्यक्ति शामिल थे।
विवेक ने अदालत को बताया कि टीएसपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के तरीके को लेकर कई तरह के संदेह थे। उन्होंने कहा कि एक स्थान से 20 से अधिक उम्मीदवारों ने उच्च अंक प्राप्त किए और टीएसपीएससी ने योग्य उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक नहीं की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि केवल सीबीआई द्वारा व्यापक जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है।
वकील ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि मध्य प्रदेश के व्यापमं मामले की भी सीबीआई ने जांच की थी।
सुनवाई के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे।
–आईएएनएस
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