नई दिल्ली, 4 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार राघव मगुंटा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। अदालत ने ईडी को मगुन्टा की जमानत याचिका पर 13 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा और इसे 16 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
सांसद मगुनता श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को पिछले महीने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने आरोप लगाया है कि आरएफघव मगुंटा कम से कम 180 करोड़ रुपये के अपराध की आय के कब्जे, उपयोग, हस्तांतरण आदि की विभिन्न गतिविधियों में शामिल था।
ईडी की चार्जशीट के अनुसार, अपराध के जरिए प्राप्त 100 करोड़ रुपये रिश्वत का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन का मामला सामने आया।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया था।
–आईएएनएस
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