नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेटा और टेलीग्राम को नवीनतम शाहरुख खान-स्टारर ‘जवान’ से संबंधित कंटेंट लीक करने के लिए जिम्मेदार समूहों या चैनलों की बुनियादी ग्राहक जानकारी (बीएसआई) और अन्य प्रासंगिक विवरण पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ, जो रोहित शर्मा के खिलाफ रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के एक नए आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह बिना अनुमति के, फिल्म से संबंधित कॉपीराइट सामग्री प्रसारित कर रहे थे, उन्होंने दोनों प्लेटफार्मों और चैनलों को निलंबित या निष्क्रिय करने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले अप्रैल और मई में क्लिप लीक होने के बाद उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘संदिग्ध’ वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफार्मों को लीक क्लिप को हटाने और उनके प्रसार को रोकने का भी निर्देश दिया था।
सुपरस्टेट और उनकी पत्नी गौरी के स्वामित्व वाले प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, और अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बीएसआई और पांच खातों के अन्य प्रासंगिक विवरण प्रदान करने के लिए भी कहा था। फिल्म का कंटेंट लीक करने के लिए जिम्मेदार।
ताजा आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शंकर ने कहा : “अनुसूची ‘डी’ में पहचानी गई वेबसाइटों के मालिकों/नियंत्रकों को तुरंत अनधिकृत नकल, प्रसारण, संचार या किसी भी सामग्री को उपलब्ध कराने से रोकने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें वादी के पास सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्म ‘जवान’ या उसके किसी हिस्से से संबंधित कंटेंट सहित कॉपीराइट है।”
शर्मा को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट से उचित लाइसेंस के बिना फिल्म के किसी भी चित्र, ऑडियो/वीडियो क्लिप, गाने या रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि बनाने, रिकॉर्ड करने, पुन: प्रस्तुत करने या प्रसारित करने से भी रोक दिया गया था।
कोर्ट ने शर्मा को निर्देश दिया, “…व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम या आपके द्वारा एक्सेस या संचालित किसी भी अन्य वेबसाइट सहित सभी सोशल मीडिया खातों से फिल्म ‘जवान’ से संबंधित सामग्री सहित वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को हटा दें।”
इसके अलावा, मेटा को शर्मा के व्हाट्सएप अकाउंट को निलंबित करने और उनके फेसबुक पेज “रोहित मूवीज़” के साथ-साथ इंस्टाग्राम हैंडल पर किसी भी सामग्री तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति शंकर ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है।
–आईएएनएस
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