नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर से निर्धारित तरीके से अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीधा प्रसारण अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले आधार पर किया जाएगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीधा प्रसारण के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा।
प्रेस नोट यह स्पष्ट करता है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं को लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड करने, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति है। अनधिकृत रूप से इसे साझा करना या इसका प्रसार करना निषिद्ध है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई क्षमताओं के साथ एक पेपरलेस ई-कोर्ट के रूप में कार्य करता है। सभी मामले, प्रतिक्रियाएं, प्रत्युत्तर और दस्तावेज़ ऑनलाइन ई-फ़ाइलिंग सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।
लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर “लाइव स्ट्रीमिंग” शीर्षक के तहत देखा जा सकता है।
यह पहल 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अदालत से शुरू होगी।
–आईएएनएस
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