चंडीगढ़, 2 जनवरी (आईएएनएस)। नए एमवी एक्ट नियमों के खिलाफ परिवहन चालकों के विरोध प्रदर्शन के कारण मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पेट्रोल की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
भारतीय न्याय संहिता-2023 में हिट एंड रन मामलों के लिए 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है।
पेट्रोल की कमी के डर से लोगों को पंपों के सामने कतार में खड़ा देखा गया और ट्रक चालकों ने कानून के विरोध में राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया।
पंजाब के पटियाला में एक पेट्रोल पंप पर झड़प का दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जब कतार में खड़े व्यक्ति ने बोतल में पेट्रोल भरने पर आपत्ति जताई।
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंदर सिंह ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि हरियाणा के अंबाला में कई पेट्रोल स्टेशनों ने पेट्रोल और डीजल की कमी की सूचना दी है क्योंकि पिछले दो दिनों में कोई नई आपूर्ति नहीं मिली है।
उनके अनुसार क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति रेवाड़ी, हिसार और पानीपत डिपो से की जा रही है, लेकिन ट्रक यूनियन आपूर्ति नहीं उठा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है।
पंजाब और हरियाणा में एलपीजी एजेंसी कार्यालयों में लंबी कतारें देखी गईं। रिपोर्टों में कहा गया है कि लोग घबराकर गैस सिलेंडर खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें हड़ताल के कारण इसकी कमी की आशंका थी।
एक प्रदर्शनकारी ड्राइवर ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, ”नया कानून एकतरफा और कठोर है। किसी दुर्घटना की स्थिति में अगर हम वहीं रहे तो भीड़ जान-माल को नुकसान पहुंचा सकती है, और यदि हम भागे तो हमें कड़ी सजा मिलेगी।”
–आईएएनएस
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