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Home अर्थजगत

नए पूंजीगत लाभ कर नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे

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March 23, 2023
in अर्थजगत
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नए पूंजीगत लाभ कर नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे
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नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। वित्तवर्ष 2023-24 बस आने ही वाला है, जब कैपिटल गेन टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

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इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

धारा 54 एक करदाता को आवासीय संपत्ति बेचने और बिक्री आय से एक और प्राप्त करने पर लाभ का दावा करने की अनुमति देता है।

धारा 54एफ गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की पेशकश करती है।

नए वित्तवर्ष से बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण या परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। वित्तवर्ष 2023-24 बस आने ही वाला है, जब कैपिटल गेन टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

धारा 54 एक करदाता को आवासीय संपत्ति बेचने और बिक्री आय से एक और प्राप्त करने पर लाभ का दावा करने की अनुमति देता है।

धारा 54एफ गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की पेशकश करती है।

नए वित्तवर्ष से बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण या परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा।

–आईएएनएस

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1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।

इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

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धारा 54एफ गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की पेशकश करती है।

नए वित्तवर्ष से बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण या परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा।

–आईएएनएस

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इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

धारा 54 एक करदाता को आवासीय संपत्ति बेचने और बिक्री आय से एक और प्राप्त करने पर लाभ का दावा करने की अनुमति देता है।

धारा 54एफ गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की पेशकश करती है।

नए वित्तवर्ष से बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण या परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा।

–आईएएनएस

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इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

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नए वित्तवर्ष से बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण या परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा।

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इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

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साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

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इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें होती हैं, जिनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही 1 अप्रैल से सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के प्रावधानों के तहत आवास संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर 10 करोड़ रुपये की सीमा लगाएगी।

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धारा 54एफ गृह संपत्ति के अलावा किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की पेशकश करती है।

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