मण्डला. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर्व के दौरान नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा, चायनीज मांझा कांच के साथ लगा हुआ जो कि मनुष्य और पक्षियों दोनों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसके निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध तथा सिंथेटिक सामग्री मांझा के विनिर्माण चायनीज मांझा के बिक्री भंडारण दुकानों में खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं.
जारी आदेश में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक मण्डला ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर बताया कि इस संबंध में जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है. जिले में मकर संक्रांति पर्व पर वृहद स्तर पर पंतगबाजी में चायना डोर का उपयोग करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी करना आवश्यक है.
उन्होंने जारी आदेश के अनुसार अब चाईनीज डोर से होने वाली क्षति से बचाने एवं आमजनो की सुरक्षा के लिये चायना डोर (मुख्यत धातु धागा वाली)/नायलोन डोर के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. सिंथेटिक सामग्री, मांझा के विनिर्माण/चायनीज मांझा के ब्रिकी, भंडारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा.