जबलपुर. पटवारी पद पर नियुक्ति न दिये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में मप्र कर्मचारी चयन आयोग के सचिव और जनसंपर्क संचालनालय के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
यह मामला मंडला निवासी पूजा मेश्राम की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि उनका चयन पटवारी के पद पर हुआ था. दस्तावेज परीक्षण के दौरान यह कहा गया कि डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन के कोर्स में डीटीपी शामिल नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता इस पद की पात्र नहीं है.
बेंगलुरु में आयोजित रन फॉर यूनिटी में दौड़े दिग्गज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले लौह पुरुष सबके आदर्श
याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकली तो विभाग की ओर से बताया गया कि डीसीए कोर्स में डीटीपी भी शामिल है. इस जानकारी के साथ उन्होंने विभाग में अभ्यावेदन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है. सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.