कटनी. जिला अदालत ने ढीमरखेड़ा में अपने पति की कथित रुक्मिणी बाई प्रेमिका की हत्या के आरोप में पत्नी सम्मोबाई को आजीवन कारावास और 1,000 जुर्माने का आदेश सुनाया. मृतका रुक्मिणी बाई का 2021 में खाई में कंकाल मिला था. हत्या का कारण आरोपी महिला के पति से प्रेम संबंध बताया जा रहा हैं. वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने महिला को दोषी ठहराते हुए आदेश सुनाया.
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एसवीएस बुंदेला की अदालत ने इस मामले में आरोपी ग्राम सिमरिया, थाना कुंडम, जिला जबलपुर, निवासी 38 वर्षीय सम्मोबाई निवासी को दोषी ठहराया. ज्ञात हो कि 3 फरवरी 2021 को बंजारी माता नाला स्थित खाई में एक महिला का कंकाल मिला था. ग्राम हल्का के कोटवार को यह जानकारी जानवर चराने वाले कुछ लोगों ने दी थी. पुलिस जांच में पाया गया कि महिला की हत्या कर शव को खाई में फेंका गया था.
पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपी सम्मोबाई को संदेह था कि उसके पति और मृतका के मध्य अनैतिक संबंध हैं जिस वजह से गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से रुक्मिणी बाई को मौत के घाट उतार कर, शव खाई में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक केके तिवारी ने मामले की पैरवी की.