इस्लामाबाद, 10 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इमरान खान की एनएबी द्वारा गिरफ्तारी को कानूनी करार देने के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
जियो न्यूज के मुताबिक, मंगलवार को हाईकोर्ट परिसर के अंदर से खान की गिरफ्तारी के बाद, पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने स्थिति की समीक्षा करने, पीटीआई प्रमुख की सुरक्षित और जल्द रिहाई के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए एक सात सदस्यीय समिति की आपात बैठक बुलाई थी।
पीटीआई के वरिष्ठ नेता ने शीर्ष अदालत का रुख करने की पार्टी की योजना की घोषणा की थी। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी के नेतृत्व में पीटीआई की कानूनी टीम ने याचिका सौंपी।
हालांकि, पार्टी द्वारा याचिका प्रस्तुत करने के बाद, रजिस्ट्रार कार्यालय ने याचिका प्रस्तुत करने के कुछ मिनट बाद वापस कर दी।
रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने प्रासंगिक मंच से संपर्क नहीं किया। वह एक इंट्रा-कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं। जियो न्यूज के मुताबिक, आगे कहा कि याचिका में पीटीआई प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं थे।
शीर्ष अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद ने कहा, जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, देश में एक कानूनी और संवैधानिक संकट पैदा हो गया।
उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक संकट भी पैदा होगा। पीटीआई नेता ने तब कहा था कि आगजनी और हिंसा पीटीआई का तरीका नहीं था और वे इमारतों को आग लगाने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
–आईएएनएस
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