नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पुरानी दिल्ली के आस-पास अवैध रूप से तेजाब के निर्माण का दावा करने वाली एक याचिका की जांच के लिए पैनल का गठन किया है।
न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल की खंडपीठ का निर्देश, गली कुआं वाली, लाल दरवाजा, सिरकी वालान के निवासी द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ बदमाशों द्वारा तेजाब बनाने वाली अवैध औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
याचिका में दावा किया गया है, एसिड खतरनाक धुएं को छोड़ता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
पीठ ने कहा, हमारे विचार में पहली बार शिकायत को स्थानीय अधिकारियों द्वारा देखा और जांचा जा सकता है, जिसके लिए हम डीपीसीसी, पुलिस उपायुक्त, उत्तर और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर की एक संयुक्त समिति का गठन करते हैं। वह शिकायत पर गौर करेंगे, साइट का दौरा करेंगे, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेंगे और यदि उल्लंघन पाते हैं, तो दो महीने के भीतर कानून के अनुसार उचित उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे।
समन्वय एवं अनुपालन के लिए जिलाधिकारी, उत्तर नोडल एजेंसी होंगे। समिति इस ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के साथ तीन महीने के भीतर कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो किसी और आदेश के लिए आवश्यक होने पर बेंच के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी।
–आईएएनएस
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