जबलपुर. धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी से मारपीट करने के आरोप में जेल में निरुद्ध बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जमानत के लिए जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया था. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने जमानत आवेदन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है.
गौरतलब है कि पूर्व सांसद मुजारे पर आरोप है कि 27 दिसंबर को लालबर्रा तहसील के धान खरीदी केंद्र धपेरा मोहगाँव में उनके द्वारा धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट करते हुए खरीदी कार्य में व्यवधान डाला था. घटना के संबंध में लालबर्रा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गयी थी. पुलिस ने पूर्व सांसद सहित चार अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पर एफआईआर दर्ज की थी. मारपीट पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था.
बालाघाट पुलिस ने पूर्व सांसद को गिरफ्तार करने के बाद 30 दिसंबर को जबलपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश किया था. विशेष कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किये थे.
पूर्व सांसद की तरफ से जमानत के लिए दूसरी बार आवेदन पेश किया गया था. जिसमें कहा गया था कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर शासकीय कर्मचारी नहीं है. उन्हें सिर्फ धान खरीदी के लिए अस्थाई रूप से रखा गया था. इसलिए उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं बनता है. डीपीओ की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि शासकीय कार्य के लिए कर्मचारी को नियुक्त किया गया है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है.