जबलपुर, देशबन्धु. प्रदेश के साथ जबलपुर में भी समय-समय पर मिलावट करने वालों पर नकेल कसने का काम किया जाता है. इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. जिसके चलते जुर्माना राशि से लेकर तरह की दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है. सामान्य तौर पर त्यौहार के विशेष अवसरों पर छापामार कार्रवाइ देखने को मिलती है. खाद्य विभाग का छापा प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों की खबर लेने की कवायद शुरू कर दी है जिनके यहां खरीद बिक्री ज्यादा होती है.
यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि जबलपुर में नरसिंगपुर, मंडला और गाडरवारा आदि जगह से मावा और दूसरी कच्ची सामग्री बिक्री के लिये आती है. इसीलिये इनकी गुणवत्ता प्रभावित न होने पाये, इसी के चलते अलग-अलग समय पर छापामार कार्रवाई किये जाने का सिस्टम है.
इसी को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा मंगलवार 28 जनवरी को पनीर निर्माता एवं थोक विक्रेता फर्मो के निरीक्षण किए गए. इस क्रम में ग्राम अैंरिया स्थित फर्म गुरुकृपा डेयरी और ग्राम मंगेली स्थित जनता डेरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, निवाड़गंज स्थित शिवम डेयरी से पनीर के नमूने लिए गए हैं.
होटल रेस्टोरेंट, डेयरी,मैरिज गार्डन आदि में उपयोग या विक्रय होने वाले पनीर घी आदि की गुणवत्ता की जांच के क्रम में आनंद नगर अधारताल स्थित रेस्टोरेंट विनको नेक्स्ट से पनीर, एकता चौक स्थित प्रिंस विराज होटल से पनीर व घी, संजीवनी नगर स्थित संजय डेयरी से दूध दही और मही व गढ़ा रोड स्थित सिंह डेयरी से पनीर, दूध एवं दही, वंश डेयरी तिलहरी से पनीर के नमूने लिए गए.
सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षा प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु प्रेषित किए जाएंगे. इस तरह अचानक शहर के अलग-अलग हिस्सों में की जाने वाली इस कार्रवाई के बाद जबलपुर और आस-पास के क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में हड़कंप है. कारोबारियों के चेहरों पर साफ तौर पर चिंता देखी जा सकती है.
कार्रवाई में ये अधिकारी रहे शामिल- प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय कु मार गुप्ता, माधुरी मिश्रा, सारिका दीक्षित व विनोद धुर्वे शामिल रहे.