जबलपुर. एडीजे अरुण कुमार सिंह की अदालत ने फर्जी जमानतदार होने के आरोपी ग्राम बढ़ैयाखेड़ा चरगवां निवासी शेख सद्दाम उर्फ रहमान को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानतदार के रूप में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे.
संदेह होने पर अदालत ने जांच के निर्देश दिए. जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए. इसी के साथ पुलिस को अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दे दिए गए. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई.