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बंगाल: पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मरने वालों की संख्या 12 हुई

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May 20, 2023
in राष्ट्रीय
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कोलकाता, 20 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में दो और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 12 हो गई।

शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

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विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

–आईएएनएस

एकेजे

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कोलकाता, 20 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में दो और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 12 हो गई।

शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

–आईएएनएस

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कोलकाता, 20 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में दो और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 12 हो गई।

शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

–आईएएनएस

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शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

–आईएएनएस

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कोलकाता, 20 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में दो और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 12 हो गई।

शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

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शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

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शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

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शुक्रवार देर रात से जिन दो लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रवींद्र मैती और पिंकी मैती के रूप में हुई है।

विस्फोट के दिन (मंगलवार) नौ लोगों की मौत की सूचना मिली थी। मुख्य आरोपी और अवैध कारखाने के मालिक कृष्णापाड़ा बाग, जो घायलों में शामिल था, की शुक्रवार सुबह ओडिशा के कटक के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हुई थी।

अब, सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दो अन्य घायलों और उपचाराधीन व्यक्तियों की मौत के साथ त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारी फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। कृष्णपद बाग के बेटे पृथ्वीजीत बाग और भतीजे विश्वजीत बाग को अधिकारियों ने पहले ही हिरासत में ले लिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को सीआईडी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया, लेकिन प्राथमिकी में विस्फोटक अधिनियम की धाराओं को शामिल करने के लिए भी कहा।

पुलिस द्वारा दर्ज प्रारंभिक प्राथमिकी में, केवल भारतीय दंड संहिता और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत धाराएं शामिल की गई थीं, जिसके लिए राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना हुई थी।

प्रारंभिक पुलिस जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवत: पटाखे बनाने के लिए रखे कच्चे माल से हुआ था। विपक्षी दलों ने दावा किया है कि विस्फोट के प्रभाव से यह साबित होता है कि वहां पटाखे नहीं बल्कि कच्चे बम बनाए जा रहे थे।

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