जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल को उसकी बहादुरी के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने पर निर्णय लेने के निर्देश राज्य सरकार को दिये है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
भोपाल निवासी मंगल सिंह चौहान की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी जान जोखिम में डालकर बंडा सागर के विधायक की जान बचाई थी. इस कृत्य के लिए 26 फरवरी 2000 और 26 सितंबर 2000 को अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की अनुशंसा की थी.
याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अनुशंसा के आधार पर लगातार शासन से पत्राचार किया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है. वहीं शासन की ओर से बताया गया कि मामला जांच समिति के समक्ष गया था, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि चूंकि अनुशंसा हो चुकी है, तो अब शासन इस प्रकरण में जल्द से जल्द अंतिम निर्णय ले.