मुंबई, 14 मार्च (आईएएनएस)। बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया है कि उनकी आय ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं, बल्कि ज्यादा है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।
न्यायमूर्ति धीरज एस. ठाकुर और वाल्मीकि एस.ए. मेनेजेस की पीठ ने ठाकरे, उनकी पत्नी और बेटों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग करने के लिए याचिकाकर्ता गौरी भिड़े और अभय भिड़े पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह निष्कर्ष निकालने का आधार दे सके कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
खंडपीठ ने कहा, शिकायत को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपनी विनम्र शुरुआत से ही निजी उत्तरदाताओं (ठाकरे) की आय में अचानक वृद्धि और समृद्धि सूचकांक का अनुमान लगा रहे हैं और इसलिए कहा जा सकता है कि ये संदेह का मनोरंजन करते हैं।
भिड़े की जनहित याचिका में सीबीआई-ईडी को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह मुंबई पुलिस में दर्ज उसकी शिकायत का संज्ञान ले और जांच अपने हाथ में ले, यहां तक कि राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि आर्थिक अपराध शाखा ने शिकायत की शुरुआती जांच शुरू की थी।
अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और उनके बेटे आदित्य ने अपनी आय के आधिकारिक स्रोतों के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया, फिर भी उनके पास मुंबई और रायगढ़ में करोड़ रुपये की बड़ी संपत्ति है।
ठाकरे के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने जनहित याचिका को चुनौती दी थी और कहा था कि इसमें कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सके।
उन्होंने तर्क दिया कि शिवसेना के सामना समूह के कुछ प्रकाशनों ने मुनाफा कमाया और अन्य ने नहीं, लेकिन यह आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का एक कारण नहीं हो सकता।
रश्मि ठाकरे के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंडार्गी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को शुरू से ही संदेह के आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता।
दोनों याचिकाकर्ता पिता-पुत्री हैं, जो दशकों से शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले दादर में रहते हैं।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम