लंदन, 18 जून (आईएएनएस)। भारतीय मूल के 50 वर्षीय मालिशिया को लंदन में अपने मसाज पार्लर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार महिलाओं से बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लंदन रोड, ल्यूटन के रघु सिंगामनेनी को मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जांच के बाद शुक्रवार को वुड ग्रीन क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई।
रघु को सर्वसम्मति से 31 मार्च को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई के बाद दोषी पाया गया था। उसने 17 से 23 वर्ष की चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था।
जांच का नेतृत्व करने वाले डिटेक्टिव कांस्टेबल हुसैन सईम ने कहा, इस व्यक्ति ने महिलाओं को रोजगार का लालच देकर उनका यौन उत्पीड़न किया।
अदालत ने कहा कि होलोवे रोड और हाई रोड पर दो मसाज पार्लर चलाने वाला रघु महिलाओं के लिए जॉब ऐप पर विज्ञापन देता था। उनको नौकरी पर रखने के बाद वह उन्हें शराब पिलाता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था।
दोषी की शिकार 17 वर्षीय एक किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह रघु से पार्लर में मिली थी, उसने उसे एक गिलास प्रोसेको (शराब) दी, इससे वह नशे में हो गई।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि इसके बाद रघु उसे एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार की कोशिश की और यौन उत्पीड़न किया।
घटना के दो सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद, पीड़िता ने टोटेनहम पुलिस स्टेशन में शिकायत की और रघु को गिरफ्तार कर लिया गया।
दूसरा अपराध हाई रोड पार्लर में हुआ जब रघु ने 19 साल की एक लड़की से मालिश के लिए कहा और उसे वोदका पीने के लिए मजबूर करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया।
पूछताछ से पता चला कि एक और अपराध तब हुआ, जब 23 वर्षीय एक लड़की ने नौकरी का विज्ञापन देखने के बाद रघु से मिली।
उसने गोल्डर्स ग्रीन के एक होटल में उससे मिलने की व्यवस्था की। जब वह होटल के कमरे में दाखिल हुए तो रघु ने उसे शराब पिलाई और बाद में उसके साथ बलात्कार किया।
आखिरी वारदात 17 वर्षीय एक लड़की के साथ अंजाम दिया गया। लड़की ने नौकरी के बारे में एक महिला से बात की थी।
महिला ने उसे क्वींस एवेन्यू में होटल जाने के लिए कहा जहां वह ट्रायल मसाज कराने के लिए किसी से मिलेंगी।
वह उस स्थान पर रघु से मिलीं। रघु ने उसे पेय की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया और बाद में रघु ने उसके साथ बलात्कार किया।
उसने फिर होटल छोड़ दिया और एक दोस्त को फोन किया, जिसने पुलिस को सूचना दी।
इसके बाद रघु को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। बाद में उसे बलात्कार के तीन और मामलों में दोषी ठहराया गया।
–आईएएनएस
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