जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से सम्बंधित 82 प्रकरणों पर सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने इसके लिये दो सप्ताह की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है.
ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया कि ओबीसी के 27 प्रतिशत आ्रक्षण को लेकर पारित कानून विधान सभा द्वारा पारित किया गया और उस पर कोई स्टे नहीं है.
नशीले इंजेक्शन के कारोबार करने वाला गिरफ्तार
फिर भी महाधिवक्ता कार्यालय ने 4 अगस्त 2023 को एक मामले पर पारित अंतरिम आदेश का हवाला देकर प्रदेश के सभी विभागों की भर्तियों में 13 प्रतिशत आरक्षण पर होल्ड लगा दिया गया, जबकि उक्त आदेश का भर्तियों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सरकार को इस संबंध अपना में पक्ष रखने कहा है.