कोलकाता, 27 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीरभूम जिले के सूरी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (आईसी) एस.के. मोहम्मद अली से कहा है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसी की इजाजत के बिना दिल्ली ना छोड़ें।
25 मार्च को दिल्ली में ईडी के मुख्यालय में करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद अली को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी सूत्रों ने कहा कि उन्हें दूसरे दौर की पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 25 मार्च को पहले दौर की पूछताछ के दौरान उनके बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया था।
जब ईडी ने अली को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, तो उसे अपने बैंक खातों और संपत्ति के विवरण से संबंधित सभी दस्तावेजों लाने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी को अली के कुछ करीबी रिश्तेदारों के नाम पर मोटी संपत्ति के बारे में पता चला है।
ईडी के एक सहयोगी ने कहा, उनसे महंगी संपत्तियां खरीदने के लिए धन के स्रोत के बारे में पूछताछ की जा रही है।
इस महीने की शुरूआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी कोलकाता में अली से पूछताछ की थी।
ईडी ने पश्चिम बर्दवान जिले में आसनसोल विशेष सुधार गृह के अधीक्षक कृपामय नंदी को भी 5 अप्रैल को दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय में तलब किया है।
इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल को अगस्त 2022 में गिरफ्तारी के बाद से सुधार गृह में रखा गया था। उन्हें इस महीने की शुरूआत में ईडी राष्ट्रीय राजधानी लेकर आया।
–आईएएनएस
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