आइजोल, 1 फरवरी (आईएएनएस)। मिजोरम के लॉन्ग्टलाई जिले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे कई बार यातना देने के लिए 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
–आईएएनएस
एमकेएस/एबीएम
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आइजोल, 1 फरवरी (आईएएनएस)। मिजोरम के लॉन्ग्टलाई जिले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे कई बार यातना देने के लिए 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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आइजोल, 1 फरवरी (आईएएनएस)। मिजोरम के लॉन्ग्टलाई जिले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने और उसे कई बार यातना देने के लिए 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
–आईएएनएस
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
–आईएएनएस
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुंगलेई न्यायिक जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), वनलालेंमाविया ने पिछले महीने 42 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अगर दोषी व्यक्ति 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसे 20 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आरोपी पिता के अपराध के बारे में जानने के बाद पीड़िता की दादी ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में उसकी गिरफ्तारी हुई।