नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सेवा विधेयक और तीन अन्य विधेयकों को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब चारों विधेयक कानून बन गए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 शुक्रवार को समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए सबसे विवादास्पद विधेयकों में से एक था और वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण तथा पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली सरकार का यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पारित हुआ था। लोकसभा ने इसे 3 अगस्त को ही पारित कर दिया था।
इस बीच, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2023 सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से मंजूरी मिली थी।
मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बावजूद बुधवार को राज्यसभा में भी यह पारित हो गया।
जन विश्वास विधेयक और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 गत 2 अगस्त को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ था, जबकि लोकसभा ने 27 जुलाई को इसे मंजूरी दी थी।
–आईएएनएस
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