deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस : सीबीआई ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया

by
May 11, 2023
in राष्ट्रीय
0
विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस : सीबीआई ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध किया
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

READ ALSO

भारत-पाकिस्तान सीमा पर आज से बीटिंग रिट्रीट समारोह

अहमदाबाद: बांग्लादेशियों का अड्डा बना चंडोला तालाब में फिर बुलडोजर एक्शन, 8 हजार अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

ADVERTISEMENT

हैदराबाद, 11 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में एक आरोपी जी. उदय कुमार रेड्डी की जमानत याचिका का विरोध किया है।

जांच एजेंसी ने अपने जवाबी हलफनामे में सीबीआई अदालत से कहा कि अगर उदय कुमार को जमानत पर रिहा किया जा है, तो वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसने उदय कुमार रेड्डी को इस मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में सबूत इकट्ठा करने के बाद गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और उदय कुमार रेड्डी को जमानत दी जाती है तो यह जांच को बाधित कर सकती है। अदालत ने मामले पर आदेश के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है।

केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई कोर्ट को मर्डर केस डायरी भी सौंपी। कोर्ट ने बुधवार को एजेंसी को डायरी जमा करने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने एक बार फिर अदालत को बताया कि कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी साजिश और सबूत मिटाने में शामिल थे।

अविनाश रेड्डी के सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को सीबीआई ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दो दिन बाद सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई इस मामले में अविनाश रेड्डी से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजेंसी की एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने और 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश देने के बाद सीबीआई ने जांच की गति तेज कर दी थी। हाल ही में समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई।

पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ दिन पहले 15 मार्च 2019 की रात को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

सीबीआई ने विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले को हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में सुनीता रेड्डी द्वारा उठाए गए संदेह उचित थे।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

Related Posts

भारत-पाकिस्तान सीमा पर आज से बीटिंग रिट्रीट समारोह
राष्ट्रीय

भारत-पाकिस्तान सीमा पर आज से बीटिंग रिट्रीट समारोह

May 20, 2025
अहमदाबाद, बांग्लादेशियों का अड्डा चंडोला तालाब बुलडोजर एक्शन
ताज़ा समाचार

अहमदाबाद: बांग्लादेशियों का अड्डा बना चंडोला तालाब में फिर बुलडोजर एक्शन, 8 हजार अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त

May 20, 2025
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार, छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली
राष्ट्रीय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार, छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली

May 20, 2025
ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश नाकाम
ताज़ा समाचार

हरदोई में दो ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश नाकाम, ट्रैक पर रखे थे लकड़ी के टुकड़े

May 20, 2025
परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन का 95 की उम्र में निधन
ताज़ा समाचार

भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन का 95 की उम्र में निधन

May 20, 2025
नहीं रहे परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन, 95 की उम्र में ली अंतिम सांस
राष्ट्रीय

नहीं रहे परमाणु वैज्ञानिक एमआर श्रीनिवासन, 95 की उम्र में ली अंतिम सांस

May 20, 2025
Next Post
दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध मामले में सीडीआर, होटल में रुकने का विवरण संरक्षित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहेतर संबंध मामले में सीडीआर, होटल में रुकने का विवरण संरक्षित करने का आदेश दिया

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

मुजफ्फरपुर नगर निगम कुत्तों की नसबंदी पर एक करोड़ रुपये खर्च करेगा

मुजफ्फरपुर नगर निगम कुत्तों की नसबंदी पर एक करोड़ रुपये खर्च करेगा

February 7, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने ‘एएमयू’ का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया

November 8, 2024

आप कितने भी कामयाब क्यों न हो जाओ, आप ट्रोलिंग से बच नहीं सकते : दीपिका सिंह

May 30, 2024
अगर गेंद ज्यादा स्पिन नहीं करती है तो यह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बेहतर है : सैंटनर

अगर गेंद ज्यादा स्पिन नहीं करती है तो यह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बेहतर है : सैंटनर

March 4, 2025
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

081907
Total views : 5877118
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In