deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home ताज़ा समाचार

विवेक तन्खा ने बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, बोले- ‘डर की राजनीति पर लगा अंकुश’

by
November 13, 2024
in ताज़ा समाचार
0
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

READ ALSO

प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय विदेश दौरा, साइप्रस के लिए रवाना

उत्तराखंड: केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त : 5 की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। इस फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है।

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस नेता ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक भी है। एक प्रकार से सरकारों ने जो अजरकता का जो माहौल बनाकर रखा था उसमें अंकुश भी है। 24 घंटे में किसी को दोषी करार दिया जाता था, और अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ दिया जाता था। सरकारों द्वारा देश में यह डर बनाकर रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक प्रोसीजर प्रिसक्राइब के माध्यम से ही तोड़फोड़ हो सकता है। आप नोटिस देंगे, सुनवाई करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे और अपील या रिट दायर करने का मौका देंगे।

देश में डराने और धमकाने की कार्रवाई जो होती थी अब बंद हो जाएगी। जो अधिकारी इसको वैलिड करेंगे उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में हॉल अप किया जाएगा। हो सकता है उनको जेल भी होगी। इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो भी इससे लीगल हो चुकी हैं। इसलिए इन सालों में जो गलत कार्रवाई हुई थीं अगर वो लोग चाहेंगे तो कोर्ट जा सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हैं और सीविल कोर्ट भी जा सकते हैं तथा मुआवजा भी मांग सकते हैं। क्रिमिनल एक्शन के माध्यम से उन अधिकारियों और नेताओं को जेल भिजवा सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ गलत किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस पर विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। सभी जानते हैं भाजपा आरक्षण विरोधी है। अब वो इसी चीज को कांग्रेस के नाम पर दोहराना चाहते हैं, उन पर विश्वास कौन करेगा। वो तो पहले से ही इस मुद्दे पर जनता से हार चुके हैं। अब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह बताएं, झारखंड के बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हैं। घुसपैठिये इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से आते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की देखरेख में है। केंद्र सरकार उनको घुसने दे रही है।

–आईएएनएस

एफजेड/

Related Posts

ताज़ा समाचार

प्रधानमंत्री मोदी का तीन दिवसीय विदेश दौरा, साइप्रस के लिए रवाना

June 15, 2025
ताज़ा समाचार

उत्तराखंड: केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त : 5 की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख

June 15, 2025
ताज़ा समाचार

पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर रवाना, कहा- ‘आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने का अवसर’

June 15, 2025
ताज़ा समाचार

इराक ने अमेरिका को याद दिलाई जिम्मेदारी, कहा-‘ इजरायल कर रहा हवाई स्पेस का उल्लंघन, उसे रोके यूएस’

June 15, 2025
ताज़ा समाचार

गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, लूट के 7.5 लाख रुपये बरामद

June 15, 2025
ताज़ा समाचार

वाराणसी में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ, ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ का संदेश

June 15, 2025
Next Post
ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में पुलिस पर गोली चलाने वाला कई घंटों की घेराबंदी के बाद गिरफ्तार

ऑस्ट्रेलिया: मेलबर्न में पुलिस पर गोली चलाने वाला कई घंटों की घेराबंदी के बाद गिरफ्तार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

084458
Total views : 5893260
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In