deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

शीर्ष अदालत को आवंटित भूमि पर बार एसोसिएशन नहीं जता सकता अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

by
March 23, 2023
in राष्ट्रीय
0
शीर्ष अदालत को आवंटित भूमि पर बार एसोसिएशन नहीं जता सकता अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

READ ALSO

आज का इतिहास

हाई ब्लड प्रेशर में कारगर हैं ताड़ासन, अर्धचक्रासन समेत ये योगासन

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) उस 1.33 एकड़ जमीन पर अपना अधिकार नहीं जता सकता, जिसे केंद्र ने शीर्ष अदालत के अभिलेखागार को बदलने के लिए आवंटित किया है।

एससीबीए ने वकीलों के कक्षों के निर्माण के लिए शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं, और उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा मांगी गई राहत देने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा, हालांकि, हम वर्तमान और भविष्य के लिए संस्थान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने के लिए अपने प्रशासनिक पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसे खुला छोड़ देते हैं।

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक के रूप में भगवानदास रोड के पास पूरे क्षेत्र के रूपांतरण के लिए एससीबीए की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्देश न्यायिक पक्ष से जारी नहीं किए जा सकते हैं।

17 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि अदालत न्यायिक आदेश पारित करके अपने अधिकार की सीमा का अतिक्रमण कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह वकीलों के चैंबर के लिए भूमि आवंटन का मामला सरकार के समक्ष उठाएगी।

–आईएएनएस

सीबीटी

Related Posts

आज का इतिहास
अंतरराष्ट्रीय

आज का इतिहास

June 5, 2025
हाई ब्लड प्रेशर में कारगर हैं ताड़ासन, अर्धचक्रासन समेत ये योगासन
राष्ट्रीय

हाई ब्लड प्रेशर में कारगर हैं ताड़ासन, अर्धचक्रासन समेत ये योगासन

June 5, 2025
अयोध्या में श्रीराम दरबार सहित सभी देवालयों की सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न, सीएम योगी बने साक्षी
राष्ट्रीय

अयोध्या में श्रीराम दरबार सहित सभी देवालयों की सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न, सीएम योगी बने साक्षी

June 5, 2025
गंगा दशहरा: बिहार में आस्था की बयार, गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
राष्ट्रीय

गंगा दशहरा: बिहार में आस्था की बयार, गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

June 5, 2025
तरनतारन पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार
राष्ट्रीय

तरनतारन पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

June 5, 2025
बेंगलुरु, भगदड़, 11 की मौत, CM, डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज
ताज़ा समाचार

बेंगलुरु भगदड़: RCB की जीत का जश्न मातम में बदला, 11 की मौत, CM, डिप्टी सीएम और क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज

June 5, 2025
Next Post
चारधाम यात्रा : श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखने के प्रस्ताव को टाल सकती है सरकार

चारधाम यात्रा : श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित रखने के प्रस्ताव को टाल सकती है सरकार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

083534
Total views : 5886930
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In