कोलकाता, 22 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है।
शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमनेंदु अधिकारी ने पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई में एक जिला अदालत के समक्ष यह मुकदमा दायर किया।
कैबिनेट मंत्री शशि पांजा, तृणमूल के राज्य महासचिव और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष और तृणमूल के मुखपत्र जागो बांग्ला के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।
सौमनेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि काफी समय से विपक्ष के नेता के खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणियां की जा रही हैं, यहां तक कि उन्हें सरकारी स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की बर्खास्तगी के हालिया घटनाक्रम से भी जोड़ा जा रहा है।
सौमनेंदु अधिकारी ने कहा, जागो बांग्ला में ऐसे लेख आए हैं जिनमें दावा किया गया है कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में से 55 को शुभेंदु अधिकारी की सिफारिशों के बाद भर्ती किया गया था, जब वह तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। ये सभी निराधार आरोप हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को मानहानि का मुकदमा दायर करने से पहले उन्होंने तीनों पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें निराधार और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा था।
उन्होंने कहा, कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने आखिरकार बुधवार को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया।
यह पता चला है कि पांजा और अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है, जो मानहानि की सजा से संबंधित है।
–आईएएनएस
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