नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ‘एक राष्ट्र, एक वस्तु, एक नियामक’ की अवधारणा के जरिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने वाले एक कदम के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों के नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण के तरीकों के अपनी तरह के पहले और व्यापक मैनुअल को भी मंजूरी दी।
अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना के लिए बैठक में विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन विनियमों में दूध वसा उत्पादों के मानकों में संशोधन शामिल था, जिसके हिस्से के रूप में घी के लिए फैटी एसिड की आवश्यकताएं अन्य दूध वसा उत्पादों के लिए भी लागू होंगी।
खाद्य प्राधिकरण मांस उत्पादों के मानकों के तहत ‘हलीम’ के लिए भी मानक तय करने जा रहा है। हलीम मांस, दाल, अनाज और अन्य सामग्रियों से बना एक व्यंजन है, जिसका फिलहाल कोई तय मानक नहीं है।
–आईएएनएस
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