नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। सरकार ने गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए सोमवार को इसकी भंडारण सीमा तय कर दी जो 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस कदम से खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलरों और प्रोसेसरों पर लागू होगी।
आदेश के अनुसार, प्रोसेसरों के लिए गेहूं की भंडारण सीमा वार्षिक स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके, जो भी कम हो, निर्धारित की गई है।
थोक विक्रेता और व्यापारी किसी भी समय 3,000 टन और खुदरा विक्रेता 10 टन से ज्यादा गेहूं नहीं रख सकते हैं।
बड़े रिटेल चेन के मामले में प्रत्येक आउटलेट के लिए भंडारण सीमा 10 टन और चेन के सभी आउटलेट को मिलाकर 3,000 टन तय की गई है।
–आईएएनएस
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