नई दिल्ली, 10 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी।
सिंह, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, को अदालत ने उचित सुरक्षा के तहत 12 जनवरी को चुनाव प्रमाणपत्र लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जेल अधिकारियों से सिंह के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को भी कहा, जिसमें न्यायिक हिरासत में एक मेज और कुर्सी और कुछ किताबें ले जाने की अनुमति का अनुरोध किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सर्वेश मिश्रा को उसी मामले में उनकी नियमित जमानत अर्जी के निपटारे तक अंतरिम जमानत दी गई, जहां उन पर सिंह के साथ आरोप लगाया गया है।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले से संबंधित अविश्वसनीय दस्तावेजों की एक नई सूची दाखिल करने के लिए समय की अनुमति दी।
6 जनवरी को, अदालत ने सिंह को उच्च सदन के आगामी चुनावों के लिए अपना पुनर्नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी थी।
एक दिन पहले, अदालत ने सिंह को अपने राज्यसभा पुनर्नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी।
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह सिंह को नामांकनपत्र जमा करने और उसकी जांच के लिए 8 और 10 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की सुविधा प्रदान करें।
अदालत ने निर्दिष्ट किया था कि सिंह नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कार्यालय में रह सकते हैं।
हालांकि, अदालत ने इन यात्राओं के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग, मामले के अन्य आरोपियों, संदिग्धों या गवाहों के साथ संचार और प्रेस को संबोधित करने या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर रोक लगा दी थी।
सिंह को पुनर्नामांकन और जांच प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की भी अनुमति दी गई है। सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है।
सिंह द्वारा तिहाड़ जेल अधीक्षक को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग पर अदालत ने 5 जनवरी को आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंह के हस्ताक्षर उक्त दस्तावेजों पर लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें भी उन्हें राज्यसभा पुनर्नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी गई।
न्यायाधीश ने कहा था, “यह निर्देशित किया जा रहा है कि यदि आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी के हस्ताक्षर की अनुमति है।”
आप सांसद ने 11 जनवरी को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायाधीश नागपाल ने 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के बाद यह कदम उठाया। 21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी थी और ईडी से उसे अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने को कहा था।
सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।
ईडी ने सिंह को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
–आईएएनएस
एसजीके