जबलपुर. स्टाम्प पेपरों में कई नोटरियों की ओर से कम टिकट लगाकर उनका सत्यापन कर गैर कानूनी काम किया जा रहा है. जिसकी शिकायत मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के पास भी पहुंची है. एसबीसी के वाइस चेयरमैन ने कहा कि उक्त तरह का कृत्य गैर कानूनी है, जिस पर ऐसा कृत्य करने वाले नोटरियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर गृह विभाग व विधि विभाग को पत्र भेजा जा रहा है, जिससे उनके लाइसेंस निरस्त हो सके.
एसबीसी वाईस चेयरमैन श्री सैनी ने बताया कि अक्सर देखा जा रहा है कि अधिकांश नोटरी स्टाम्प पेपर पर 10 रूपये की नोटरी टिकट लगाकर सत्यापन कर रहे हैं जो कि कानूनी गलत है. जबकि 50 रूपये के स्टाम्प पर 50 रुपये का टिकट लगाना अति आवश्यक है.
श्री सैनी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकन करते समय नामांकन फॉर्म में शपथ पत्र के ऊपर केवल 10 रूपये के नोटरी टिकट लगाकर उनका सत्यापन नोटरी द्वारा किया जा रहा है, जिस कारणवश मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा ऐसे नामांकन फॉर्मों को रोका जा रहा है. जिसमें आवेदक के द्वारा शपथ पत्र पर कम नोटरी टिकट लगाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है.