जबलपुर. प्रधान सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने हत्या के आरोपी लम्हेटाघाट निवासी हत्यारे रघुवीर यादव का दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी रघुवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने मृतिका की पुत्री कशिश को चार लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में भुगतान किए जाने की राहतकारी व्यवस्था भी दी गई.
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि आरोपित ने रंजिश के कारण 30 अप्रैल 2019 को किरण यादव नामक महिला की हत्या कर दी थी. यही नहीं अपना अपराध छिपाने के लिए साक्ष्यों को विलोपित करने का भी प्रयास किया. तिलवारा पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध कायम किया था. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई.